महासमुंद

अवैध धन परिवहन मामले में शासकीय प्राथमिक शाला के प्रधानपाठक निलंबित, कलेक्टर के निर्देशन पर हुई त्वरित कार्रवाई

महासमुंद : अवैध धान परिवहन में संलिप्तता पाए जाने पर प्रधानपाठक ओमप्रकाश चन्द्राकर, शासकीय प्राथमिक शाला बसूलाडबरी, विकासखण्ड बागबाहरा के विरूद्ध कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश में निलंबन की कारवाई की गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बागबाहरा के प्रतिवेदन अनुसार ओमप्रकाश चन्द्राकर, प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला बसूलाडबरी द्वारा वाहन 407 मे धान भरकर ग्राम लिटियादादर से गांजर मार्ग पर अज्ञात घर के पीछे छिपाने एवं मंडी नियमों का उल्लंघन करते हुये जब्त अवैध धान को शाम 6:00 बजे कुछ ग्रामवासियों के माध्यम से शासकीय कार्य में बाधा डालते हुये बलपूर्वक ले जाने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई। उक्त संबंध में ओमप्रकाश चन्द्राकर, प्रधानपाठक को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्पष्टीकरण जारी किया गया। जिसका जवाब परीक्षण उपरांत संतोषप्रद प्राप्त नही पाया गया। उक्त कारण से ओमप्रकाश चन्द्राकर, प्रधानपाठक को छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं निलंबन अवधि मे इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा निर्धारित किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी विजय लहरे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन्हें निलंबन अवधि मे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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