महासमुंदसरायपाली
Trending

सहायक शिक्षक राजेश प्रधान को मिले विभागीय सजा से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने किया अपील

आवेदक ने उच्च अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार....

महासमुंद/सरायपाली : महासमुंद जिले सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला मामला विकासखण्ड सरायपाली में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला बस्ती सरायपाली में पदस्थ सहायक शिक्षक राजेश प्रधान का है, मामले में नया मोड़ आ गया है। अपने विभाग के दायित्व शिक्षण कार्य सुस्त कर हर्बल लाइफ कम्पनी का व्यापार व प्रचार करने के सम्बन्ध में दिनांक 18/07/2025 को शिकायतकर्ता अभिनय शाह ने संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर छत्तीसगढ़ एवं जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द (छ.ग.) को विभागीय उचित कार्यवाही करने हेतु लिखित आवेदन प्रेषित किया था। इसी शिकायत के संदर्भ में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/4149/शिकायि/जांच/2025 जारी दिनांक महासमुन्द दिनांक 01.08.2025 के अनुसार तीन सदस्यीय जांच दल जिसमें प्रकाशचन्द्र मांझी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली, सतीश पटेल विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक सरायपाली, जितेन्द्र रावल व्याख्याता हाई स्कूल बाराडोली सरायपाली की जांच कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी ने कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली जिला –महासमुन्द (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/773/जांच प्रतिवेदन/2025-26 जारी दिनांक सरायपाली दिनांक 12/08/2025 के अनुसार जांच कर जांच प्रतिवेदन जांच टीम का अभिमत जिसका संक्षेप रुप में इसी प्रकार है :- श्री राजेश प्रधान सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला बस्ती सरायपाली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के व्दारा उत्पादों का उपयोग के साथ-साथ कम्पनी का प्रचार प्रसार करते हैं। अतः श्री राजेश प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु हेतु प्रतिवेदन सादर प्रेषित है। उल्लेख के साथ जांच प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया गया है जो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द (छ.ग.) को दिनांक 16/082025 को प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत लगभग दो माह तक राजेश प्रधान के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं हुआ लगभग दो माह में लघुशास्ति अर्थात् विभागीय कम सजा या छोटा सजा के रूप में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द (छ.ग.) के आदेश क्रमांक/ 5913/शिका./लघुशास्ति/2025 आदेश जारी दिनांक महासमुन्द दिनांक 15/10/2025 के अनुसार दो वार्षिक वेतनवृध्दि असंचयी (अस्थाई रूप से जो बाद में दो साल बाद जुड़ जाता है) प्रभाव रोके जाने का आदेश जारी किया गया है। इस विभागीय सजा से असंतुष्ट होकर शिकायत अभिनय शाह ने महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, स्कूल शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर, संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर, कलेक्टर जिला महासमुन्द को आवेदन कर तथ्यों को अनेक बिन्दुओं में उल्लेख करते हुए दीर्घशास्ति (दीर्घ विभागीय दण्ड) एवं जांच प्रतिवेदन को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द के व्दारा राजेश प्रधान सहायक शिक्षक के विरुध्द वर्तमान में हुई लघुशास्ति कार्यवाही आदेश को निरस्त कर राजेश प्रधान को निलम्बित कर और दीर्घशास्ति / दो वेतन वृध्दि संचयी प्रभाव से रोकने लिए निवेदन पत्र अनेकों उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING